पूर्व में 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था
लखनपुर संवाददाता विकास अग्रवाल।
अंबिकापुर।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.12.2025 को प्रार्थी निहाल खलखो निवासी उरांवपारा सीतापुर ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह जब अपने मोहल्ले के एक व्यक्ति को उसके घर छोड़ने जा रहा था तभी पिछले दिन के मामूली झगड़ा विवाद का बदला लेने की नीयत से लाठी, डंडा, लोहे इत्यादि लेकर उरांव मुहल्ला में टोकोपारा सीतापुर में मारपीट किये थे।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सीतापुर में अपराध क्र- अपराध क्रमांक 462/2025 धारा 296, 351(2), 115(2), 191(3), 190, 331(7), 152, 61 बीएनएस
SC/ST ACT की धारा – 3(2)(v-क) का अपराध पंजिबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान प्रकरण में अपराध की नियति अनुसार धारा 152,61, बी.एन.एस जोड़ी गई तथा पुलिस टीम द्वारा
प्रकरण के आरोपी सुहैल खान, रसालत खान, आसिफ खान, महफूज खान, अनिल कुशवाह, हिलाल खान, जावेद अहमद, फैजुल्ला खान, साबिर खान, अतिक खान, छोटू उर्फ समुन्दुद्दीन, मो. फरहान, मो. मुजाहिद, बिट्टू उर्फ ज्याला दास महंत, चंदन दास, वाजिद खान, महफूज आलम, हसरत उल्ला खान, आसिफ राजा उर्फ नफीस को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था। प्रकरण के फरार आरोपी गोलू खान को पुलिस टीम द्वारा दिनांक 17/12/2025 को साइबर सेल के सहयोग से घेराबंदी कर गोलू खान उर्फ अब्दुल समीम पिता अब्दुल सखील उम्र 19 वर्ष पता रायकेरा घासीपारा थाना सीतापुर जिला सरगुजा छ.ग. को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया एवं घटना में प्रयुक्त लोहे का तलवार जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजी गई है। आरोपी की गिरफ़्तारी में थाना सीतापुर से प्रधान आरक्षक शांतलाल प्रजापति आरक्षक दिलीप तिर्की, महेंद्र नाग, देवदत पैकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।









