Union Public Service Commission (UPSC) ने Civil Services Examination-2026 (CSE-2026) के लिए नई पात्रता और अटेम्प्ट (प्रयास) नियम जारी कर दिए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो उम्मीदवार पहले से सरकारी सेवाओं में हैं, वे अनुशासित तरीके से ही पुनः परीक्षा दे सकें या सर्विस बदल सकें।
1. IAS और IFS अधिकारी CSE-2026 नहीं दे पाएँगे
जो उम्मीदवार पहले से Indian Administrative Service (IAS) या Indian Foreign Service (IFS) में नियुक्त हैं और सेवा में हैं, वे CSE-2026 में हिस्सा लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।
यहां तक कि अगर उस नियुक्ति के बाद वे Prelims पास कर लें, लेकिन IAS/IFS सदस्य बने रहते हैं, तो Main परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी।
मतलब यह कि यदि आप पहले से IAS या IFS में हैं और वर्तमान में सेवा कर रहे हैं, तो आप CSE-2026 में दोबारा रैंक सुधारने के लिए भाग नहीं ले सकते।
2. IPS के लिए सख्त नियम
पहले से Indian Police Service (IPS) में चुने या नियुक्त हो चुके उम्मीदवार CSE-2026 के माध्यम से फिर से IPS नहीं चुन सकेंगे।
इसका मतलब यह है कि IPS में नियुक्त होने के बाद आप दोबारा उसी सेवा के लिए UPSC CSE में भाग नहीं ले सकते।
हालांकि, ये उम्मीदवार अन्य सेवाओं (जैसे IRS, अन्य Group A) के लिए CSE-2026 में प्रयास कर सकते हैं यदि वे शर्तों को पूरा करते हैं।
3. CSE-2026 में चयनित उम्मीदवार को एक बार सुधार का मौका
UPSC ने एक “One-time improvement” (एक-बार सुधार) नीति भी दी है, जिसमें:
जो उम्मीदवार CSE-2026 में IPS या Group A सेवा में चयनित हुए हैं, वे CSE-2027 में एक बार फिर से परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वे training में शामिल होने से एक बार की official छूट लें।
यदि वे training में शामिल नहीं होते और छूट नहीं लेते, तो उनकी 2026 की सेवा रद्द कर दी जाएगी।
यदि आप 2027 में पुनः सफल हो जाते हैं, तो आपको केवल एक ही सर्विस चुननी होगी—या तो 2026 की या 2027 की। दूसरा विकल्प ऑटोमैटिक रद्द हो जाएगा।
4. पुराने चयनित उम्मीदवारों के लिए ढील
जो उम्मीदवार CSE-2025 या उससे पहले किसी भी परीक्षा से सेवा में आ चुके हैं, उन्हें एक बार CSE-2026 या CSE-2027 में शामिल होने का विकल्प मिलता है बिना सेवा से इस्तीफा दिए।
लेकिन अगर वे CSE-2028 या इसके बाद कोई परीक्षा देना चाहते हैं, तो उन्हें सेवा से इस्तीफा देना होगा।
5. अटेम्प्ट नियम (प्रयासों की संख्या)
UPSC ने स्पष्ट किया है कि सामान्य कटेगरी उम्मीदवार को छह कोशिशों (attempts) तक allowed हैं, जबकि SC/ST और अन्य आरक्षित वर्गों को अलग नियमों के तहत विशेष छूट दी गई है।
मुख्य बातें – सरल शब्दों में
पहले से IAS/IFS में सेवा में रहने वाले उम्मीदवार CSE-2026 नहीं दे सकते।
IPS पहले से चुन चुके उम्मीदवार उस सेवा को दोबारा नहीं चुन सकेंगे।
CSE-2026 में चयनित उम्मीदवार को CSE-2027 में एक बार सुधार करने का मौका मिलेगा (विशेष शर्तों के साथ)।
CSE-2028 या बाद की परीक्षा देने के लिए सेवा से resignation लेना आवश्यक होगा।









