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* नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर अचाचार करने के मामले में आरोपी गिरफ़्तार चौकी नैला पुलिस की त्वरित कार्यवाही

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जांजगीर चांपा संवाददाता – राजेन्द्र जायसवाल
 आरोपी के विरुद्ध धारा- 137 (2), 87, 64(2), BNS एवं 4, 6, पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
 आरोपी- बीरेन्द्र रात्रे उर्फ सिकन्दर रात्रे उम्र 20 वर्ष निवासी कापन चौकी नैला जिला जांजगीर चाम्पा
 मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 27.03.26 की दरमियानी रात्रि में आरोपी बिरेन्द्र रात्रे उर्फ सिकन्दर रात्रे के द्वारा नाबालिक बालिका को  शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर मोटर सायकल में बैठाकर भगा ले गया था जिसकी सूचना रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी।
चौकी नैला पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी भवानी सिंह चौहान के नेतृत्व में आरोपी को पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर भगा ले जाकर अनाचार करना जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
 उपरोक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक भवानी सिंह चौहान चौकी प्रभारी नैला एवं ASI कोसले, प्रधान आरक्षक रुद्रनारायण कश्यप का सराहनीय योगदान रहा।

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