आरोपी के द्वारा थाना कोतवाली में अश्लील गाली-गलौज और मारपीट के मामले में पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज
सरगुजा संवाददाता – विकास अग्रवाल
अंबिकापुर।।
थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा प्रकरण में आरोपी के विरूद्व की गई सख्त कार्यवाही।
डीआईजी एवं एसएसपी श्री राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक सरगुजा के दिशा-निर्देश पर सरगुजा पुलिस द्वारा थानों में पंजीबद्व प्रकरणों में संलिप्त आरोपियों की धरपकड़/गिरफ्तारी की कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अश्लील गाली-गलौज और मारपीट के आदतन आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि थाना कोतवाली में प्रकरण के प्रार्थी आकाश जायसवाल पिता स्व. रामजी जायसवाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी मायापुर अम्बिकापुर के द्वारा इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया है, कि दिनांक 16/05/2026 को राहुल सिंह निवासी मायापुर अम्बिकापुर के द्वारा प्रार्थी का रास्ता रोककर मारपीट किया था, जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा दिनांक 17/05/2026 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराकर करीब 03 बजे यह अपने घर वापस जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में चांदनी चौक के पास शास्त्री ऑटो के पास पुनः राहुल सिंह अपने साथी गोलू पंडित के साथ मिलकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की बात को लेकर गंदी-गंदी गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देकर दोनों हाथ-मुक्का, बेल्ट, रॉड से मारपीट किये हैं एवं राहुल सिंह द्वारा प्रार्थी को दांत से बायें हाथ में काट दिया है। जिससे प्रार्थी के शरीर के कई हिस्सों पर चोट लगा है। आरोपी राहुल सिंह के विरूद्व पूर्व में अपराध क्रमांक 318/2026 धारा 396, 351(3),115(2) बीएनएस पंजीबद्व किया गया है, आरोपी द्वारा बारम्बार अपराध घटित करना पाये जाने से प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी राहुल सिंह के विरूद्व थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 320/2026 पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण पंजीबद्व उपरांत पुलिस टीम द्वारा आरोपी राहुल सिंह पिता विनोद सिंह, 32 वर्ष, निवासी मायापुर चांदनी चौक थाना कोतवाली अम्बिकापुर के घर दबिश देकर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसे विधिवत् रूप से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना कोतवाली पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रही।








