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बिलासपुर पेंड्रा-राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध का अनुरोध सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्य को देखते हुए 20 अगस्त से 30 सितंबर तक प्रतिबंध की मांग

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पेंड्रा संवाददाता – दीपक कश्यप
पेंड्रा। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-45 के क्षतिग्रस्त हिस्सों में सड़क मरम्मत एवं निर्माण कार्य को सुचारू रूप से पूरा कराने के लिए लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर द्वारा जिला प्रशासन से भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है।
लोक निर्माण विभाग के कार्यालयीन पत्र दिनांक 19 अगस्त 2026 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-45 के कि.मी. 278.750 से 321.348 तक लगभग 42.598 किलोमीटर मार्ग में सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस मार्ग पर बड़ी संख्या में ओवरलोड एवं भारी वाहनों के लगातार आवागमन के कारण सड़क के कुछ स्थानों पर अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने तथा वाहनों की लंबी कतार लगने से आम नागरिकों एवं यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि सड़क मरम्मत एवं आवश्यक निर्माण कार्य को व्यवस्थित एवं शीघ्रता से पूर्ण कराने के उद्देश्य से 20 अगस्त 2026 से 30 सितंबर 2026 तक केवंची से रतनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-45 मार्ग पर भारी वाहनों एवं ओवरलोड भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अवधि में सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत एवं संधारण का कार्य कराया जा सकेगा तथा छोटे वाहनों, बसों आदि का आवागमन सुचारू रूप से जारी रखा जा सकेगा।
लोक निर्माण विभाग ने जिला प्रशासन से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है, ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग के आवश्यक मरम्मत एवं निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा किया जा सके और आम लोगों को आवागमन में हो रही परेशानियों से राहत मिल सके।

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