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2 फीसदी महंगाई भत्ता 1 नवबर से देने का आदेश निराशाजनक

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जांजगीर। छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय कर्मचारी संघ जिला जांजगीर चांपा के जिलाध्यक्ष विशाल वैभव ने बयान जारी कर राज्य सरकार से मांग की है कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान जुलाई 2026 से 63% महंगाई भत्ता (DA) देने का अविलंब आदेश जारी किया जावे।

केंद्र सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% से बढ़ाकर 63% कर दिया गया है, जो कि 1 जुलाई 2026 से देय है।

दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने X पोस्ट के माध्यम से प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते व राहत में 2% वृद्धि कर इसे 58% से 60% करने (1 नवंबर 2026 से प्रभावी) की जानकारी दी है।

राज्य सरकार द्वारा घोषित 60% महंगाई भत्ता केंद्र की तुलना में अभी भी 3% कम है।

केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को जुलाई 2026 से लागू किया है, जबकि राज्य में 1 नवंबर से वृद्धि की बात कही गई है। 2% महंगाई भत्ता जनवरी 2026 के बजाय नवम्बर 2026 से लागू करना निराशाजनक है। पूरी दीपावली पूर्व डीए 58% के देय वेतन से मनाना पड़ेगा, फिर कर्मचारियों को कैसी खुशी होगी?इससे राज्य के शासकीय शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्षीय शासकीय कर्मचारी संघ मांग करता है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के व्यापक हित में पुनर्विचार कर उदारता दिखाते हुए केंद्र की तर्ज पर 1 जुलाई 2026 से 63% महंगाई भत्ता व महंगाई राहत स्वीकृत करने का संशोधित आदेश शीघ्र जारी करे।

पिछले कई वर्षों का महंगाई भत्ता एरियर्स राशि केंद्र के समान देय तिथि से आज दिनांक तक भुगतान हेतु लंबित है।। अगर राज्य सरकार शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को दिवाली से पूर्व तोहफा देना चाहती है तो पूर्व से लंबित DA एरियर्स की राशि के साथ केंद्र के समान वर्तमान महंगाई भत्ता 63 प्रतिशत (01 जुलाई 2026 से) भुगतान करें।।। अन्यथा भविष्य में छत्तीसगढ़ के समस्त शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को मजबूरन आंदोलन का रुख करना पड़ेगा।।।।

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