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वसूली हेतु पूर्व पांच सरपंचों को हुई सिविल जेल एसडीएम आरंग के कड़े तेवर

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आरंग संवाददाता – सोमन साहू

आरंग/ अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व अभिलाषा पैंकरा ने पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत धारा 92 में निहित शक्ति का उपयोग करते हुवे वित्तीय अनियमितता,रिकॉर्ड छिपाना ,सरकारी धन का दुरुपयोग आदि पर संज्ञान लेते हुवे अनावेदक खेलुराम साहू पूर्व सरपंच बनरसी , धर्मदास टंडन पूर्व सरपंच अकोली खुर्द , श्रीमती दामिनी पूर्व सरपंच भंडारपुरी, दिनेश कोसरिया पूर्व सरपंच गुमा, श्रीमती कुंती कुर्रे पूर्व सरपंच अमेठी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सिविल जेल भेजा गया। एसडीएम अभिलाषा ने स्पष्ट किया कि जनता के पैसे का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा सरकारी राशि का गबन और आदेश के बाद भी उसे जमा न करना पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन है अतः आरोपियों को जेल भेजा गया है तथा आगे भी ये कार्यवाही जारी रहेगी ।

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