दिल्ली के जंतर-मंतर सहित देश भर में नीट (NEET) पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए पुलिस हिरासत और गिरफ्तारियों में लिए गए उन सभी छात्रों को तुरंत छोड़ने का निर्देश दिया है, जिनके खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
NEET प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी CCTV फुटेज संरक्षित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ पहले से कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।







