रेशमा लहरे/बिलासपुर | 08 अक्टूबर 2026
सोशल मीडिया पर व्यूज और प्रचार पाने के चक्कर में भारतीय संस्कृति व धार्मिक प्रतीकों का अनादर करने वालों पर बिलासपुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। गरबा नृत्य की पारंपरिक वेशभूषा में सिगरेट पीने और हाथ में पिस्टलनुमा वस्तु लहराकर वीडियो बनाने तथा उसे इंस्टाग्राम व फेसबुक पर अपलोड करने के मामले में थाना सिविल लाईन में अपराध दर्ज कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
थाना सिविल लाईन में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत के अनुसार, एक महिला और उसके सहयोगियों द्वारा गरबा टिकटों की बिक्री एवं मेकअप के प्रचार-प्रसार के लिए एक वीडियो तैयार किया गया था। इस वीडियो में आरोपी गरबा की पारंपरिक पोशाक पहने हुए सिगरेट का सेवन करते और हाथ में पिस्टल जैसी वस्तु लहराते नजर आ रहे थे।
शिकायत में उल्लेख किया गया कि वीडियो में भारतीय संस्कृति के विपरीत अशोभनीय व्यवहार को बढ़ावा दिया गया है, जिससे समाज और युवाओं पर गलत असर पड़ने की आशंका है।
पुलिस की कार्रवाई
प्राप्त शिकायत और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर सिविल लाईन पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया:
अपराध क्रमांक:
1390/2026
दर्ज धाराएं: 196, 299 एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS)
कार्रवाई: मामले में शामिल सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
प्रतिबंधात्मक कार्रवाई:
भविष्य में ऐसी गतिविधि न दोहराने के लिए सभी आरोपियों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और भारी राशि का ‘बाउंड ओवर’ (Bound Over) कराया जा रहा है।
बिलासपुर पुलिस की सख्त चेतावनी
“धार्मिक आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार या मनोरंजन के नाम पर इस तरह न करें, जिससे किसी वर्ग की भावनाएं आहत हों या कानून-व्यवस्था बिगड़े।”
सख्त कानूनी कदम:
सोशल मीडिया पर लाइक, व्यूज या पब्लिसिटी पाने के लिए धार्मिक प्रतीकों के आपत्तिजनक प्रदर्शन, अशोभनीय सामग्री या हथियार/पिस्तौल लहराने वालों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया पर सतत निगरानी: बिलासपुर पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार नजर रख रही है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
आमजन से अपील: पुलिस ने जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से करें और किसी भी आपत्तिजनक या भ्रामक सामग्री को बिना सत्यापन के शेयर या फॉरवर्ड न करें।







