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‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म की रिलीज पर रोक की याचिका खारिज, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिनेमाघरों में आज होगी रिलीज।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। यह फिल्म राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हुई हत्या पर आधारित है। इस पर आपत्ति जताते हुए हत्या के एक आरोपी मोहम्मद जावेद ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था।

कोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाया कि फिल्म की रिलीज़ से उसे कोई अपूरणीय नुकसान पहुंचेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म को पहले ही सेंसर बोर्ड से प्रमाणन मिल चुका है, ऐसे में इसकी रिलीज़ पर रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है।

निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर नहीं पड़ेगा असर

याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि फिल्म के प्रदर्शन से उसके खिलाफ मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि फिल्म से आरोपी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

निर्माता की आर्थिक स्थिति पर भी विचार

फिल्म के निर्माता अमित जानी के वकील ने अदालत को बताया कि इस फिल्म में निर्माता ने अपनी जीवन की पूरी कमाई लगा दी है। अगर रिलीज़ पर रोक लगाई जाती है, तो इससे निर्माता को भारी आर्थिक नुकसान होगा। कोर्ट ने माना कि ऐसी स्थिति में फिल्म को रिलीज़ होने से रोकना असंगत होगा।

केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को

हालांकि अदालत ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार के 6 अगस्त के उस आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें फिल्म की रिलीज़ को मंजूरी दी गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।

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