भारत सरकार ने 3 सितंबर 2025 को आयोजित 56वीं GST काउंसिल बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए टैक्स स्लैब संरचना को सरल बनाया है। अब देश में केवल तीन टैक्स स्लैब होंगे: 5%, 18% और 40%। यह निर्णय 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा।
मुख्य बिंदु:
– 5% स्लैब: दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे पैकेज्ड खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ, डेयरी उत्पाद, और जीवन रक्षक दवाएं इस श्रेणी में आएंगी।
– 18% स्लैब: इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, और सीमेंट आदि इस श्रेणी में शामिल होंगे।
– 40% विशेष स्लैब: सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, शराब, और ₹50 लाख से अधिक कीमत वाली लग्जरी कारें इस उच्चतम टैक्स स्लैब में रखी गई हैं।
इस निर्णय का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना, उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना, और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यह सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा।









