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सरकार ने दिया करदाताओं को राहत, आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 16 सितंबर तक बढ़ी

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रायपुर संवाददाता- रघु राज

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख एक दिन और बढ़ा दी है। अब करदाता 16 सितंबर 2025 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 और आकलन वर्ष (AY) 2025-26 के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि पहले 31 जुलाई 2025 तय की गई थी। हालांकि, बढ़ती तकनीकी दिक्कतों और करदाताओं से आ रही अपीलों को देखते हुए इसे पहले 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया था। अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक और अतिरिक्त राहत देते हुए यह समयसीमा 16 सितंबर 2025 तक कर दी है।

इस नये फैसले से उन करदाताओं को खासतौर पर राहत मिलेगी जो विभिन्न कारणों से तय तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार का यह कदम करदाताओं को बिना अतिरिक्त लेट फीस और पेनाल्टी लगाए रिटर्न भरने का अंतिम अवसर देता है।

सीबीडीटी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि यह विस्तार केवल आईटीआर दाखिल करने तक सीमित है, और इससे जुड़े अन्य अनुपालनों की तिथियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कर विशेषज्ञों का सुझाव है कि करदाता अंतिम समय पर होने वाले सर्वर लोड और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर भर दें।

जो लोग अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, वे तुरंत पोर्टल पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। साथ ही, यदि आपको सहायता की आवश्यकता है, तो पेशेवर टैक्स सलाहकार से संपर्क करना भी बेहतर रहेगा।

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