पेंड्रा संवाददाता – दीपक कश्यप
शहडोल। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद शहडोल जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट केदार सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार –
जिले में बाहर से आने वाले व्यक्तियों, किरायेदारों और मजदूरों की पूरी जानकारी व पहचान अनिवार्य होगी।
होटल, लॉज, धर्मशाला, हॉस्टल, अस्पताल, स्कूल आदि के संचालक अपने यहां ठहरने वाले हर व्यक्ति की सूचना स्थानीय पुलिस को देंगे।
थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन करेंगे।
भीड़-भाड़ वाले स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार और धार्मिक स्थलों पर संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की जानकारी तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने कहा कि आदेश 11 नवंबर 2025 से प्रभावशील रहेगा। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।









