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गांजा तस्करी के दोषी महेंद्र साहू की 35 लाख की संपत्ति फ्रीज, जिले में पहली बार नशेड़ी की प्रॉपर्टी जब्त

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संवाददाता – निलेश सिंह
जांजगीर-चांपा:
जिले में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पर पुलिस और अदालत की बड़ी कार्रवाई। SAFEMA/NDPS कोर्ट मुंबई ने अवैध गांजा तस्करी से कमाई गई लगभग 35 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। यह संपत्ति जर्वे थाना क्षेत्र के निवासी महेंद्र साहू पिता किशन लाल साहू की है, जो पूर्व में NDPS एक्ट के तहत चार मामलों में आरोपी रहा है।NDPS विशेष न्यायालय, जांजगीर-चांपा ने अपराध क्रमांक 487/18 में महेंद्र साहू को 26 जून 2019 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।
नारकोटिक्स पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति को NDPS अधिनियम 1985 की धारा 68(C) के उल्लंघन के आधार पर फ्रीज करने का आदेश माननीय कोर्ट ने 30 दिसंबर 2025 को जारी किया।IPS विजय पांडे, जांजगीर ने बताया कि यह जिले में पहली बार किसी नशे के व्यापारी की संपत्ति राजसात की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस नशाबंदी के खिलाफ सख्ती बरत रही है, ताकि युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके।

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