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कोंडागांव नेशनल लोक अदालत: मोटर दुर्घटना मामले में 1.11 करोड़ का मुआवजा

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विनीत पिल्लई/कोंडागांव। मोटर दुर्घटना में मृतक के परिजनों को बड़ी राहत देते हुए नेशनल लोक अदालत में 1 करोड़ 11 लाख 6 हजार 525 रुपये की मुआवजा राशि दिलाई गई।

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार 14 मार्च 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कोंडागांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान मोटर दुर्घटना से जुड़े एक प्रकरण का आपसी सहमति से निराकरण किया गया।

प्रकरण में 20 दिसंबर 2023 को हुई वाहन दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मामले में सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी और दावाकर्ता पक्ष के बीच समझौता कराया गया, जिसके बाद बीमा कंपनी द्वारा 1,11,06,525 रुपये की मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया।

यह समझौता माननीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विक्रम प्रताप चन्द्रा की उपस्थिति में अधिवक्ता श्री प्रशांत दत्ता एवं बीमा कंपनी के बीच कराया गया, जिसके माध्यम से पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि प्रदान की गई।

इस अवसर पर पीड़ित पक्ष को पौधों का वितरण भी किया गया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया गया।

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