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विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस: अपने अधिकार जानें, गलत होने पर आवाज उठाएं

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15 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को शोषण, धोखाधड़ी और गलत व्यापारिक प्रथाओं से बचाना है।

क्या है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

हर साल 15 मार्च को विश्व भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना है। भारत में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं।
आज के दौर में ऑनलाइन खरीदारी, डिजिटल पेमेंट और बड़े बाजार के कारण उपभोक्ताओं के सामने धोखाधड़ी और गलत जानकारी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में अपने अधिकारों की जानकारी होना बेहद जरूरी है।

भारत में उपभोक्ताओं के प्रमुख अधिकार

1. सुरक्षा का अधिकार
उपभोक्ता को ऐसे उत्पादों और सेवाओं से सुरक्षा पाने का अधिकार है जो उसके स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं।
2. जानकारी पाने का अधिकार
उपभोक्ता को किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, कीमत, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट जैसी पूरी जानकारी पाने का अधिकार है।
3. चुनाव का अधिकार
उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध कई विकल्पों में से अपनी पसंद का उत्पाद चुनने का अधिकार है।
4. सुने जाने का अधिकार
यदि उपभोक्ता के साथ कोई धोखाधड़ी या गलत व्यवहार होता है तो उसकी शिकायत को संबंधित मंच पर सुना जाना उसका अधिकार है।
5. मुआवजा पाने का अधिकार
गलत या खराब उत्पाद मिलने पर उपभोक्ता को मुआवजा या उत्पाद बदलवाने का अधिकार है।
6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार
हर उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है ताकि वह ठगी से बच सके।

उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ सकता है

1. बिल और रसीद जरूर लें
किसी भी सामान की खरीदारी करते समय हमेशा पक्का बिल या रसीद लें। यही शिकायत का सबसे बड़ा प्रमाण होता है।
2. कंपनी से शिकायत करें
अगर कोई उत्पाद खराब निकलता है तो पहले संबंधित कंपनी या विक्रेता से संपर्क करें।
3. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन
उपभोक्ता National Consumer Helpline (1915) पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
4. ऑनलाइन शिकायत
सरकार की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in या e-daakhil portal के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है।
5. उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज
यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो उपभोक्ता जिला, राज्य या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में केस दर्ज कर सकते हैं।
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सावधानियां
हमेशा MRP देखकर ही सामान खरीदें
एक्सपायरी डेट जरूर जांचें
ऑनलाइन खरीदारी करते समय विश्वसनीय वेबसाइट का ही उपयोग करें
किसी भी ऑफर या स्कीम को समझे बिना भुगतान न करें

जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का संदेश यही है कि जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। यदि उपभोक्ता अपने अधिकारों को समझे और जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग करे तो बाजार में होने वाले शोषण और धोखाधड़ी को काफी हद तक रोका जा सकता है।

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