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कलेक्टर ने ली अधीक्षक-अधीक्षिकाओं की समीक्षा बैठक नए सत्र में संस्था के संचालन हेतु दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

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बीजापुर संवाददाता – पुकार बाफना

बीजापुर 30 मार्च 2026- कार्यालय के इन्द्रावती सभाकक्ष में कलेक्टर श्री संबित मिश्रा की अध्यक्षता में आदिवासी विकास विभाग बीजापुर द्वारा जिले में संचालित आश्रम-छात्रावासों के अधीक्षक, अधीक्षिकाओं का बैठक आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती नम्रता चौबे सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री देवेन्द्र सिंह सहित विकास खण्ड से समस्त मण्डल संयोजक एवं आश्रम, छात्रावासों के अधीक्षक, अधीक्षिकाएं एवं कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी बीजापुर के समस्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि नये शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जिन बच्चों के गांव में शासकीय विद्यालय उपलब्ध है, उनका प्रवेश उसी गांव में स्थित विद्यालय में कराया जाए। ऐसे विद्यार्थियों का आश्रम/छात्रावास में प्रवेश न लिया जाए जिन्हे उनके निकटस्थ गांव के विद्यालय में प्रवेश दिया जाये। शाला त्यागी एवं दुर्गम क्षेत्र के बच्चों प्राथमिकता के आधार पर जिला कार्यालय के अनुमति के पश्चात प्रवेश दिया जा सकता है। अन्य जिले के बच्चों को जो वर्तमान में विभागीय आश्रम/छात्रावास में निवासरत है उन छात्रों को नवीन सत्र में उनके मूल गृह जिला में स्थानांतरण किया जाये एवं बच्चों की उसकी सूची 08 अप्रैल 2026 तक मण्डल संयोजक के माध्यम से कार्यालय को उपलब्ध कराये। सत्र 2026-27 में विभागीय आश्रम/छात्रावासों में प्रवेश लेते समय इस बात का विशेष ध्यान दिया जाये, किसी भी स्थिति में स्वीकृत सीट से अधिक छात्रों को प्रवेशित नहीं दिया जाये।

आश्रम/छात्रावासों में सभी अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि आश्रम-छात्रावास में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं जो लम्बे समय से अनुपस्थित है उनके पालकों से संपर्क स्थापित कर छात्रावास में वापस आने हेतु सुझाव करें एवं नहीं आने की स्थिति में आश्रम/छात्रावास संचालन नियमावली के तहत कार्यवाही सुनश्चित करें।
आश्रम/छात्रावास में सुरक्षा की दृष्टि से संस्था आने एवं जाने वाले व्यक्तियों का विवरण आगंतुक पंजी में आवश्यक रूप से इन्द्राज किया जाए। ग्रीष्म कालीन अवकाश एवं शासन द्वारा निर्धारित त्योहार अवकाश के बाद जब बच्चे संस्था में वापस आते हैं तो उन छात्रों का अनिवार्य रूप स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये, विशेष रूप से कन्या छात्रावासों के छात्राओं का।
प्रत्येक संस्था में भोजन परीक्षण पंजी अनिवार्य रूप से संधारित किया जाए। प्रतिदिन भोजन तैयार होने के उपरांत अधीक्षक, प्रभारी, नामित कर्मचारी द्वारा भोजन का स्वाद टेस्ट किया जाए। परीक्षण उपरांत पंजी में निम्न विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए।
स्वाद टेस्ट करने वाले का नाम दिनांक समय भोजन का प्रकार नाश्ता, दोपहर, रात्रि गुणवता, स्वाद संबंधी टिप्पणी परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर, सभी अधीक्षक, अधीक्षिकाओं अपने स्टॉक पंजी में वर्तमान में जो सामग्री उपलब्ध है उनका विवरण होना अनिवार्य है पंजी अद्यतन स्थिति में होना चाहिए। खराब सामग्री को अपलेखन समिति के समक्ष आनुमोदन पश्चात् नियमानुसार अपलेखन की कार्यवाही किया जाये।
ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ होने से पूर्व आश्रम/छात्रावास में निवासरत छात्र-छात्राओं को अवकाश हेतु प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान न दिया जाए शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर ही विद्यार्थियों को अनुमति देकर अवकाश पर भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा और संस्था के संचालन पर किसी भी प्रकार की अनियमिता न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

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