जांजगीर चांपा संवाददाता – राजेन्द्र जायसवाल
आरोपी के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए उसके विरुद्ध गुंडा बदमाश की कार्यवाही भी की जा रही है
मामले का विवरण अकलतरा क्षेत्र की एक पीड़ित महिला ने थाना अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 31 मार्च 2026 की रात लगभग 10 से 11 बजे के बीच मस्जिद मोहल्ला निवासी इब्राहिम खान उर्फ नक्कू (29 वर्ष) शराब के नशे में उसके घर पहुंचा। आरोपी ने महिला के साथ अश्लील गाली-गलौच करते हुए, पैसों की मांग की पैसे नहीं देने पर आरोपी ने महिला और उसकी मां के साथ मारपीट की तथा बाल पकड़कर घसीटा, जिससे दोनों को चोटें आईं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 176/2026 के तहत धारा 296, 351(3), 115(2), 119(1) बीएनएस में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की।

प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण कर गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस कार्रवाई में निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी अकलतरा के नेतृत्व में महिला प्रधान आरक्षक स्वाति गिरोलकर, आरक्षक राज पांडे और रमेश भारद्वाज का सराहनीय योगदान रहा।







