सरगुजा संवाददाता – विकास अग्रवाल
जीएसटी विभाग द्वारा जीएसटी के नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने व्यापारियों के प्रतिष्ठान का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इस संदर्भ में टैक्स बार एसोसिएशन सरगुजा की आवश्यक बैठक की गई जिसमें टैक्स बार एसोसिएशन सरगुजा के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने व्यापारी भाईयों से निम्न अनुरोध किया गया –
1. जो व्यापारी जीएसटी नंबर लेकर व्यापार कर रहे हैं वो दुकान के सामने फर्म का नाम, पता, प्रोपराइटर का नाम के साथ जीएसटी नंबर लिखा हुआ बोर्ड लगाए,
2. जीएसटी प्रमाण पत्र को दुकान में लगा कर रखें,
3. क्रय एवं विक्रय बिल अवश्य रखें, 200/- से ज्यादा मूल्य के विक्रय का बिक्री बिल अनिवार्य रूप से बनाएं,
4. E way बिल बनाते समय बिल के साथ मिलान कर लें, गाड़ी नंबर के साथ सभी जांच करके ही गाड़ी विक्रय स्थल पर भेजे,
5. बिना बिल के मॉल का क्रय विक्रय न करें,
6. क्रय एवं विक्रय के समय भुगतान बैंक के माध्यम से करें,
उपरोक्त नियमों का अनिवार्य रूप से पालन व्यापारी बंधु करेंगे तो किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बैठक में सभी सम्माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिया, बैठक में टैक्स बार एसोसिएशन सरगुजा के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता एवं सी ए उपस्थित हुए।।
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अभिषेक शर्मा
अध्यक्ष टैक्स बार एसोसिएशन सरगुजा








