Home चर्चा में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक पर 10,000 रुपये का जुर्माना

शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक पर 10,000 रुपये का जुर्माना

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संवाददाता – राजेन्द्र जायसवाल
पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रभावी पालन हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यातायात प्रभारी एवं यातायात पुलिस स्टाफ द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है।
वाहन जांच के दौरान ब्रीथ एनालाइजर मशीन से चालकों की जांच की जा रही है तथा शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
दिनांक 20/08/2026 को यातायात पुलिस सक्ती द्वारा रिस्दा मुख्य मार्ग पर वाहन क्रमांक CG 11 BU 9190 को रोककर चालक द्वारिका प्रसाद यादव पिता कृष्णो प्रसाद उम्र 42 साल साकिन रिस्दा थाना बाराद्वार जिला शक्ति  (छ.ग.) की जांच की गई। जांच के दौरान चालक शराब सेवन कर वाहन चलाते पाए जाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रकरण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा चालक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत दोषी पाते हुए 10,000 रुपये (दस हजार रुपये मात्र) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
सक्ती पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाएं तथा यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

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