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1 अक्टूबर से बदल गए 5 बड़े नियम, LPG सिलेंडर से लेकर SBI ATM और NPS तक जेब पर पड़ेगा सीधा असर

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आज से अक्टूबर महीना शुरू हो गया है। अक्टूबर महीने की शुरुआत देश में कई बड़े बदलावों (Rule Change From 1st October) के साथ हुई है। इन बदलाव का असर हर घर और हर जेब पर देखने को मिलेगा। 1 अक्टूबर 2026 से जहां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर महंगाई का बम फूटा है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹70 महंगा हगो गया है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से फ्री निकासी की लिमिट से जुड़ा नियम भी बदल (ATM Rule Change) दिया गया है। e-KYC नहीं तो आज से LPG सब्सिडी भी बंद हो गई है। जबकि UPI का नया MDR नियम 15 अक्टूबर से प्रभावी होगा। आइए ऐसे ही 5 बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैंः-

पहला बदलाव: कॉमर्शियल सिलेंडर 70 रुपए महंगा

फेस्टिव सीजन की शुरुआत से पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने महंगाई का बड़ा झटका दिया है। 1 अक्टूबर यानी आज से को LPG Cylinder महंगा कर दिया है। ये बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में की गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च मामूली बढ़ेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ता महंगा कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है।

दूसरा बदलाव: e-KYC नहीं तो आज से LPG सब्सिडी नहीं

एक ओर जहां Commercial LPG Cylinder Price Hike का झटका लगा है। वहीं 1 अक्टूबर 2026 से एलपीजी सिलेंडर बुकिंग से जुड़ा नया नियम भी लागू हो गया है। अब उन यूजर्स को LPG Subsidy पाने में दिक्कत पेश आ सकती है, जिन्होंने अपने एलपीजी कनेक्शन का आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या ई-केवाईसी (LPG eKYC) पूरा नहीं किया है। सरकार के मुताबिक, जिन ग्राहकों का ऑथेंटिकेशन पहले ही हो चुका है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। ऑथेंटिकेशन डिलीवरी के समय, गैस डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम या संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए किया जा सकता है. सरकार ने साफ किया है कि इसका मकसद पात्र ग्राहकों तक सब्सिडी पहुंचाना है।

तीसरा बदलाव: SBI ATM विद्ड्रॉल का नियम 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए 1 अक्टूबर से दूसरे बैंकों के ATM पर मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट 10 से घटकर 5 हो गई है। इसमें फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल दोनों ट्रांजैक्शन शामिल हैं। 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा खत्म होने के बाद दूसरे बैंक के ATM से कैश निकालने पर 23 रुपये + GST और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 11 रुपये + GST चार्ज लगेगा।

चौथा बदलाव: इनकम टैक्स की डेडलाइन भी बढ़ी

AY 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। वहीं, संबंधित टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। CBDT ने 28 सितंबर को जारी सर्कुलर के जरिए यह बदलाव किया है।

पांचवां बदलाव: NPS के नियम में बदलाव 
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और एनपीएस लाइट के तहत ग्राहकों से प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) द्वारा वसूले जाने वाले शुल्कों में संशोधन किया है। संशोधित शुल्क 1 अक्टूबर, 2026 से लागू हो रहे हैं। नई संरचना के तहत, पीओपी के माध्यम से रजिस्‍ट्रेशन करने वाले ग्राहक को हर PRAN के लिए 200 रुपये का एकमुश्त ऑनबोर्डिंग शुल्क देना होगा। यह 200 रुपये का शुल्क ग्राहक के खाते से एकमुश्त राशि के रूप में नहीं काटा जाएगा।

 

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