महासमुंद संवाददाता – अब्दुल रफ़ीक खान
कोमाखान/बागबाहरा।
नशा तस्करों के खिलाफ महासमुंद पुलिस को एक बार फिर अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। ओड़िशा के केसिंगा से भारी मात्रा में नशीली दवाइयों की खेप लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ओर आ रहे तीन शातिर नशा तस्करों को कोमाखान पुलिस ने नाकेबंदी कर धर दबोचा। पुलिस ने छत्तीसगढ़ की सीमा में खपाने से पहले ही प्रतिबंधित ड्रग्स को जब्त कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है।
मुखबिर के जाल में फंसे तस्कर, पुलिस ने की घेराबंदी
जानकारी के अनुसार, कोमाखान पुलिस को मुखबिर के जरिए एक बेहद सटीक सूचना मिली थी कि ओड़िशा से छत्तीसगढ़ की ओर एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर (क्रमांक सी.जी. 04 एन.डब्लू. 3525) में तीन संदेही सवार हैं, जो भारी मात्रा में नशीली दवाइयों का अवैध परिवहन कर रहे हैं।
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ओड़िशा-छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ाते हुए गाड़ियों की चेकिंग शुरू की। जैसे ही मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार मोटरसाइकिल चेकपोस्ट पर पहुंची, पुलिस ने उसे रोक लिया।
पूछताछ में खुला राज: रायपुर में खपाने की थी बड़ी तैयारी
पुलिस ने जब तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने सच उगल दिया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे उक्त नशीली टेबलेट्स को केसिंगा (ओड़िशा) से थोक दाम में खरीदकर लाए थे। वे इसे स्वयं के नशे के उपयोग के साथ-साथ राजधानी रायपुर के अलग-अलग इलाकों में ऊंचे दामों पर खपाने की फिराक में थे।
गिरफ्तार तस्करों की प्रोफाइल (सभी खमतराई, रायपुर निवासी)
पकड़े गए तीनों आरोपी राजधानी रायपुर के एक ही इलाके के रहने वाले हैं और इनका नेटवर्क काफी फैला हुआ है:
1. गोविन्द शर्मा पिता स्व. राजेन्द्र प्रसाद उर्फ राजू शर्मा (उम्र 37 साल) – निवासी: साहू कलर लैब श्रीनगर, थाना खमतराई, जिला रायपुर।
2. राकेश जंघेल पिता धनाजी (उम्र 31 साल) – निवासी: आकांक्षा अपार्टमेंट के पास श्रीनगर, थाना खमतराई, जिला रायपुर।
3. कमलेश कुमार पिता दुर्गाप्रसाद राम (उम्र 37 साल) – निवासी: डब्लू.आर.एस. कालोनी, थाना खमतराई, जिला रायपुर।
माल-मशरुका: नगद और वाहन समेत ₹72,321 की जब्ती
पुलिस ने आरोपियों के पास से नशीली खेप के साथ तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे संसाधन भी बरामद किए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:
° नशीली दवा: 815 नग SPASMO PROXYVON (स्पास्मो प्रोक्सीवॉन) प्लस कैप्सूल (कीमत लगभग ₹9,321/-)
° वाहन: तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (कीमत ₹30,000/-)
° मोबाइल फोन: 04 नग स्मार्टफोन, जिनका उपयोग डीलिंग के लिए किया जा रहा था (कीमत ₹33,000/-)
° कुल जब्त संपत्ति: ₹72,321/- (बहत्तर हजार तीन सौ इक्कीस रुपये)
एनडीपीएस एक्ट के तहत संगीन मामला दर्ज
आरोपियों का यह कृत्य गंभीर कानून का उल्लंघन पाए जाने पर कोमाखान पुलिस ने उनके खिलाफ अपराध क्रमांक 90/2026 के तहत धारा 21 एनडीपीएस (NDPS) एक्ट पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि रायपुर में ये तस्कर किन-किन छोटे पैडलर्स को यह माल सप्लाई करने वाले थे। सीमाई इलाके में पुलिस की इस मुस्तैदी से नशा कारोबारियों के हौसले पस्त हैं।








