-साफ-सफाई, खाद्य सामग्री के भंडारण और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई
बीजापुर 09 सितंबर 2026 – नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की निरंतर जांच एवं प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंकित गुप्ता द्वारा बीजापुर जिले में स्थित थाना के सामने, मेन रोड किनारे संचालित मेसर्स बिट्टू फैमिली ढाबा का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में साफ-सफाई, स्वच्छता तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। निरीक्षण के समय खाद्य अनुज्ञप्ति प्रदर्शित नहीं की गई थी। खाद्य सामग्री एवं रॉ-मटेरियल के भंडारण के लिए उचित व्यवस्था नहीं पाई गई। खाना बनाने के स्थान पर ही शाक-सब्जियों की सफाई की जा रही थी तथा निकलने वाला कचरा फर्श पर गिरा हुआ पाया गया।

इसी प्रकार बर्तन धोने के स्थान पर खाद्य सामग्रियों का भंडारण एवं प्रसंस्करण किया जाना पाया गया। रसोई में रखा डस्टबिन कचरे से भरा, गंदा एवं बिना ढक्कन के खुला हुआ था। वेज एवं नॉनवेज खाद्य सामग्रियों को एक ही डीप फ्रीजर में रखा गया था तथा डीप फ्रीजर की लिड के किनारों पर गंदगी जमी हुई पाई गई। डायनिंग टेबल भी साफ नहीं थी। निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्रियों को चूहों एवं अन्य कीटों से बचाने के लिए आवश्यक उपाय नहीं किए जाने तथा रसोई में कार्यरत कर्मचारियों की कार्यशैली में भी खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप कमी पाई गई।
उक्त अनियमितताएं खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी में पाई गईं। अनियमितताओं को दूर करने के लिए मेसर्स बिट्टू फैमिली ढाबा के प्रोप्राइटर डोमेन्द्र देवांगन को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समयावधि में उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
इस पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए मेसर्स बिट्टू फैमिली ढाबा की खाद्य अनुज्ञप्ति 10 दिवस के लिए निलंबित कर दी गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही गई है।







