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सुप्रीम कोर्ट से भूपेश बघेल को झटका, SLP खारिज; 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई

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बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दायर याचिका को निरस्त करने के लिए दाखिल उनकी स्पेशल लिव पिटिशन (SLP) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

बता दें कि दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई है, जिसमें भूपेश बघेल द्वारा पाटन विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन करना बताते हुए उनके निर्वाचन को शून्य करने करने की मांग की गई है. भूपेश बघेल ने इस याचिका को चलने योग्य नहीं कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाई थी. अब इसी मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी.

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