Home मुख्य ख़बरें दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर ग्रीन पटाखों को सुप्रीम मंजूरी, 18 से 21...

दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर ग्रीन पटाखों को सुप्रीम मंजूरी, 18 से 21 अक्टूबर तक फोड़ने की अनुमति

34
0

दिवाली का त्यौहार नजदीक है। ऐसे में सभी लोगों ने त्यौहार को मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये एक ऐसा त्यौहार है, जिसमें जब तक पटाखों की गूंज सुनाई ना दे, तब तक इसे अधूरा माना जाता है। लेकिन दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की वजह से पटाखे दगाने को लेकर कुछ पाबंदियां हैं।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के दौरान कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दे दी है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में लोग 18 से 21 अक्टूबर तक ये पटाखे फोड़ सकते हैं। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनसीआर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को 18 अक्टूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की निगरानी करने का निर्देश भी दिया है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस कदम पर खुशी जताई है और इस संबंध में दिल्ली सरकार की याचिका पर विचार करने के लिए शीर्ष अदालत को धन्यवाद दिया है।

ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में पर्यावरण के लिए ज्यादा अनुकूल हैं। इन्हें वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत में इन्हें CSIR-NEERI द्वारा विकसित किया गया है। इनका उद्देश्य त्योहारों पर, खासकर दिवाली या नए साल जैसे त्योहारों पर, आतिशबाजी के इस्तेमाल से जुड़े पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करना है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here