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छत्तीसगढ़ में SIR की डेट 18 दिसंबर तक बढ़ी: फॉर्म नहीं जमा करने पर आएगा चुनाव आयोग का नोटिस; हजारों आवेदन अब तक नहीं पहुंचे

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रघुराज/रायपुर –

छत्तीसगढ़ में *स्पेशल समरी रिवीजन (SIR)* की प्रक्रिया अब 18 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। राज्य में चल रही मतदाता सूची संशोधन कार्यवाही की समय सीमा पहले 9 दिसंबर तय की गई थी, लेकिन हजारों पात्र नागरिकों के आवेदन अब तक संबंधित मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे थे। इस वजह से चुनाव आयोग ने जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, *18 दिसंबर तक नागरिक अब अपने वोटर आईडी में संशोधन, नाम जोड़ने या हटाने के लिए फॉर्म 6, 7 और 8 भर सकेंगे।* आयोग ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि जिन नामांकन या सुधार फॉर्मों की स्थिति लंबित है, उन्हें प्राथमिकता से निपटाया जाए ताकि 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी सुचारू रूप से चल सके।

हजारों आवेदन अटके, बीएलओ को सख्त निर्देश

राज्य के कई जिलों से रिपोर्ट मिली है कि *बीएलओ (बूथ लेवल अफसर)* स्तर पर फॉर्म जमा करने में देरी और तकनीकी त्रुटियों के कारण कई आवेदन अब तक पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाए हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और जांजगीर-चांपा जिले में सबसे ज्यादा लंबित आवेदन पाए गए हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए आयोग ने सभी कलेक्टरों को पत्र भेजा है कि *निर्धारित समय सीमा में सभी लंबित फॉर्म की प्रविष्टियाँ पूरी कराई जाएं* और जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीता शुक्ला ने बताया कि आयोग की टीम लगातार जिलों से मॉनिटरिंग रिपोर्ट ले रही है। उन्होंने कहा, “मतदाता सूची की सटीकता ही चुनाव प्रक्रिया की नींव होती है। किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटना या गलत जानकारी रह जाना चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसलिए हमने अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है।”

फॉर्म नहीं भरने वालों पर नोटिस का खतरा

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे *कार्यालय और संस्थान, जिन्हें SIR के तहत नाम जुड़वाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक फॉर्म जमा नहीं किए हैं, उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। बरसों से एक ही पते पर निवास कर रहे नए मतदाताओं या बदल चुके मतदाताओं की जानकारी अद्यतन नहीं करना **चुनावी प्रक्रिया में बाधा माना जाएगा*।

कई शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में *नए मतदाताओं का पंजीकरण अधूरा* है। इस कारण संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने और नागरिकों को आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन संभव

नागरिक *www.nvsp.in* या *Voter Helpline ऐप* के माध्यम से भी फॉर्म 6, 7, 8 भर सकते हैं। वहीं ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बूथ लेवल अफसरों के जरिए ऑफलाइन फॉर्म भी भरे जा सकते हैं।

आयोग ने कहा है कि 18 दिसंबर के बाद प्राप्त आवेदन अब *अगले मतदाता सूची संशोधन चक्र* में शामिल किए जाएंगे। इसलिए पात्र मतदाताओं से अपील की गई है कि वे *17 दिसंबर तक सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन जमा कर दें*, ताकि उनका नाम अंतिम सूची में शामिल हो सके।

आगामी महीनों में राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के मद्देनजर यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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