युसूफ खान –
थाना शंकरगढ़ क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्करी एवं पशु क्रूरता के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अपराध क्रमांक 15/2026 के तहत छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(घ) के अंतर्गत की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 22 जनवरी 2026 की रात्रि लगभग 20:30 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भैरोपुर थानपारा में एक खेत के पास कुछ व्यक्ति अशोक लीलैंड (छोटा हाथी) वाहन में मवेशियों को रस्सी से बांधकर अवैध रूप से वध हेतु बुचड़खाना ले जाने की तैयारी कर रहे हैं।
सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र जायसवाल द्वारा हमराह स्टाफ के साथ तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने लगे, जिन्हें स्टाफ की सहायता से दौड़ाकर पकड़ लिया गया।
पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम इस प्रकार बताए:
- रमेश कुमार मरकाम, उम्र 24 वर्ष, निवासी सनावल बोदरापारा
- अशोक कुमार मानिकपुरी, उम्र 28 वर्ष, निवासी रेवतीपुर रामचंद्रपुर
- विकास कुमार मानिकपुरी, उम्र 18 वर्ष, निवासी सियाही मोड़, बसंतपुर
- अजय साण्डिल्य, उम्र 21 वर्ष, निवासी सनावल बोदरापारा
- विष्णु भास्कर, उम्र 42 वर्ष, निवासी भैरोपुर, थाना शंकरगढ़
- सुरेश कुमार गुप्ता, उम्र 25 वर्ष, निवासी सनावल
गवाहों के समक्ष वाहन क्रमांक UP 64 CT 3834 (अशोक लीलैंड) की तलाशी लेने पर तिरपाल के नीचे 04 भैंसे लोड पाई गईं, जिनमें से 02 भैंसों के आगे के दोनों पैर प्लास्टिक रस्सी से क्रूरता पूर्वक बंधे हुए थे।
पुलिस द्वारा वाहन एवं मवेशियों को विधिवत जप्त कर लिया गया। आरोपियों द्वारा मवेशियों को वध हेतु बुचड़खाना ले जाने का अपराध घटित करना पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।







