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देश के कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सप्लाई बंद, होटल-रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत; एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू

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केंद्र सरकार ने हॉर्मुज जलमार्ग में गैस सप्लाई ठप होने के बाद देशभर में ‘एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955’ लागू कर दिया है।

इस कदम के बाद दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

 गैस सप्लाई की चार कैटेगरी

  1. पूरा सप्लाई: घर की रसोई गैस (PNG) और वाहनों में डलने वाली CNG – पहले की तरह पूरी गैस मिलेगी।
  2. खाद कारखाने: केवल खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को 70% गैस, प्रमाण देना होगा कि गैस सिर्फ खाद में इस्तेमाल हुई।
  3. बड़े उद्योग: नेशनल ग्रिड से जुड़ी फैक्ट्रियां और बड़े उद्योग – जरूरत के 80% गैस मिलेगी।
  4. छोटे बिजनेस और होटल: शहरों के गैस नेटवर्क से जुड़े छोटे कारखाने, होटल और रेस्टोरेंट – पुरानी खपत के हिसाब से लगभग 80% गैस।

एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या है?

एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह जरूरी सामान जैसे अनाज, दाल, तेल, दवाइयां या ईंधन की सप्लाई और कीमतें कंट्रोल कर सके।

  • इसका मकसद है कमी या जमाखोरी रोकना।
  • व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट तय कर दी जाती है।
  • जरूरत पड़ने पर सरकार किसी भी चीज़ की सप्लाई और कीमत पर नियंत्रण कर सकती है।

 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य

  • उत्तर प्रदेश: कॉमर्शियल सिलेंडरों पर रोक, होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों की मुश्किलें बढ़ी।
  • शहरों में असर: लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में बुकिंग के 4-5 दिन बाद भी डिलीवरी नहीं हो पा रही।
  • कंपनियों ने एजेंसियों को फोकस सिर्फ घरेलू गैस पर रखने को कहा है।

 

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