रिपोर्ट-खिलेश साहू
छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी, गौ हत्या और गौमांस बिक्री जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है उसके बावजूद भी गौ हत्या व तस्करी रुकने का नाम नही ले रहा है,शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी तस्कर बेखौफ़ हो विशाखापत्तनम मार्ग से तस्करी कर रहे है,जनता को उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार आने पर गौ तस्करी बंद हो जाएगा पर ऐसा नही हुआ।
दूसरे राज्यों तक फैला तस्करी नेटवर्क
कुछ मामलों में आंध्रप्रदेश, ओड़िसा,मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से जुड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क सक्रिय हैं, जो पशुओं को ट्रकों और कंटेनरों में भरकर दूसरे राज्यों में भेजते हैं
छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी पर 7 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना, ये नियम लागू,छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी, गौ हत्या और गौमांस बिक्री जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक बयान में कहा था कि अब गौ हत्या करने और गौ मांस रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। जारी आदेश के मुताबिक गौवंश के परिवहन के लिए अधिकारियों से लाइसेंस लेना होगा। वाहन पर एक फ्लेक्स लगाना होगा कि पशुओं का परिवहन किया जा रहा है।
वाहन पर फ्लेक्स लगाना अनिवार्य
गृह मंत्री ने आदेश में कहा कि अवैध परिवहन करवाने वाले की संपत्ति कुर्क होगी। साथ 7 साल की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगेगा। परिवहन के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी होगी। अवैध परिवहन करने वालों पर बर्डन ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी होगी। परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन पर फ्लेक्स लगाना अनिवार्य होगा। अवैध परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने पर वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।







