जांजगीर-चांपा संवाददाता – राजेन्द्र जयसवाल
आरोपी के विरुद्ध धारा 296, 351 (3), 221, 333 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3 के कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
मामले का विवरण दिनांक 13.03.2026 को दोपहर लगभग 03:30 बजे, ग्राम खपरीडीह निवासी आरोपी जीवराखन मिरी मोटरसाइकिल से तहसील कार्यालय अकलतरा पहुंचा। आरोपी शराब के नशे में था तथा मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा कर गाली – गलौज करते हुए कार्यालय के भीतर प्रवेश कर गया। आरोपी ने कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फाड़ दिया। साथ ही, कार्यालय में स्थापित सोलर पैनल के तारों को खींचकर तोड़ दिया, जिससे शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा और कार्य में बाधा उत्पन्न हुई।
थाना अकलतरा पुलिस द्वारा रिपोर्ट पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। जांच के दौरान आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जप्त कर आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त कार्यवाही में सउनि सुरेन्द्र कश्यप एवं गौकरण राय का विशेष योगदान रहा।







