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छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री के नियम बदले: 1 अक्टूबर से 49 प्रीमियम दुकानों में सिर्फ कैशलेस भुगतान, QR से होगी बिक्री

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रायपुर. छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है. राज्य सरकार ने शराब बेचने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है. इसका सीधा प्रभाव ग्राहकों पर पड़ना वाला है. आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा.

दरअसल, प्रदेश के प्रीमियम दुकानों में विभाग को लगातार ओवररेटिंग की शिकायतें मिल रह रहीं थी. इसे रोकने के लिए विभाग नई व्यवस्था लागू करने जा रही है. सभी 49 प्रीमियम दुकानों में 1 अक्टूबर से कैशलेस बिक्री ही की जा सकेगी. यानी अब नगद नहीं बल्कि क्यूआर के जरिए शराब बिक्री होगी. इससे बिक्री और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी. साथ ही तय कीमत से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर भी अंकुश लगने में मदद मिलेगी.

आबकारी विभाग ने शराब दुकानों में होने वाले लेनदेन को डिजिटल बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है. कैशलेस व्यवस्था से बिक्री और भुगतान के बीच बेहतर निगरानी संभव होगी. साथ ही ओवररेट जैसी शिकायतों की जांच के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन भी एक रिकॉर्ड के रूप में उपलब्ध रहेगा.

बताया जा रहा है कि  प्रीमियम शराब दुकानों पर निर्धारित दर से अधिक कीमत की लगातार शिकायतें सामने आ रही थी. ऐसे में विभाग ने ओवररेट की समस्या पर नियंत्रण के लिए भुगतान व्यवस्था में बदलाव किया. अगर अब कोई प्रीमियम शॉप में शराब बोतल के ज्यादा पैसे लेगा तो वह सीधे डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा. इससे निर्धारित कीमत और वास्तविक भुगतान के बीत अंतर की शिकायतों की जांच की संभव हो पाएगा.

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