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सुप्रीम कोर्ट ने ₹2,000 से ज्यादा के UPI भुगतान पर MDR लगाने के फैसले पर रोक से किया इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर कारोबारियों से MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) वसूले जाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और UPI स्टीयरिंग कमेटी को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है।

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