रिपोर्ट- खिलेश साहू
एसपी भावना पांडेय के निर्देश पर गौ-तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही: जंगल के रास्ते 32 मवेशियों को क्रूरतापूर्वक हांककर ले जा रहे 3 आरोपी पकड़े गए
बिना चारा-पानी दिए लाठी-डंडों से हांक रहे थे मवेशी, मेचका पुलिस की तत्परता से 32 गौवंश तस्करों के चंगुल से मुक्त
पुलिस अधीक्षक धमतरी भावना पांडेय के निर्देश पर धमतरी पुलिस द्वारा जिले में अवैध तस्करी एवं असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना मेचका पुलिस ने मुखबिर सूचना के आधार पर बड़ी कार्यवाही करते हुए जंगल के रास्ते ओडिशा के नवरंगपुर क्षेत्र स्थित कत्लखाने ले जाए जा रहे 32 गोवंश को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया तथा मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
मुखबिर सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी-
थाना मेचका को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति बड़ी संख्या में मवेशियों को बिना पर्याप्त चारा-पानी दिए तथा क्रूरतापूर्वक हांकते हुए ग्राम अरसीकन्हार से खालगढ़ मार्ग होते हुए नवरंगपुर (ओडिशा) की ओर ले जा रहे हैं।
सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना मेचका पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अरसीकन्हार-खालगढ़ मार्ग पर नहर से लगभग 500 मीटर आगे जंगल क्षेत्र में घेराबंदी की गई। पुलिस टीम ने मौके पर 3 व्यक्तियों को बड़ी संख्या में गोवंश को हांकते हुए पकड़ा।
पूछताछ एवं मौके की कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से कुल 32 नग गोवंश बरामद हुए, जिन्हें सुरक्षित संरक्षण में लिया गया।
▪️*गिरफ्तार आरोपीगण का विवरण*
▪️ घनश्याम सेन उम्र 40 वर्ष, पिता रामलाल सेन, निवासी ग्राम जोबा, थाना सिटी कोतवाली, जिला गरियाबंद।
▪️ देवशरण उम्र 52 वर्ष, पिता रामलाल गाड़ा, निवासी ग्राम केराबाहरा, थाना सिटी कोतवाली, जिला गरियाबंद,(छ.ग.)।
▪️ ओंकार ठाकुर उम्र 32 वर्ष, पिता लखेश्वर ठाकुर, निवासी ग्राम जोबा, थाना सिटी कोतवाली, जिला गरियाबंद(छ.ग.)।
को विधिवत गिरफ्तार किया गया है।
32 गोवंश सुरक्षित बरामद
पुलिस द्वारा मौके से कुल 32 नग गोवंश, अनुमानित बाजार मूल्य 82,000/-रूपये,बरामद कर सुरक्षित संरक्षण में लिया गया।
▪️ गाय – 13 नग, अनुमानित कीमत 41,000/-रूपये
▪️ बछड़ा – 06 नग, अनुमानित कीमत 19,000/-रूपये
▪️ छोटे बच्चे (बछिया/बछड़े) – 12 नग, अनुमानित कीमत 11,000/-रूपये
▪️ बैल – 01 नग, अनुमानित कीमत 11,000/-रूपये
▪️इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ अपराध-
प्रार्थी की लिखित शिकायत एवं मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर थाना मेचका में अपराध क्रमांक 08/2026 दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है।
▪️ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 – धारा 4, 6, 10
▪️ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 – धारा 11(1)(d)
▪️ भारतीय न्याय संहिता (BNS) – धारा 3(5)
प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने की वैधानिक प्रक्रिया जारी है।







