कोंडागांव – ज्योति कुमार कमलासन
नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के आदेश और कलेक्टर कोंडागांव के निर्देशानुसार जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स में औषधियों की गुणवत्ता, खरीदी-बिक्री और दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। औषधि निरीक्षक सुखचौन सिंह धुर्वे द्वारा बप्पी मेडिकल स्टोर, किबईबालेगा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शेड्यूल-H और अन्य दवाओं की खरीदी-बिक्री से संबंधित दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

नियमों के उल्लंघन के मद्देनज़र फर्म संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्राप्त उत्तर असंतोषजनक पाए जाने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने कार्यवाही करते हुए बप्पी मेडिकल स्टोर का ड्रग लाइसेंस 10 दिवस के लिए निलंबित कर दिया। औषधि निरीक्षक धुर्वे ने बताया कि जिले में सभी मेडिकल स्टोर्स का नियमित निरीक्षण जारी है और संदिग्ध औषधियों के नमूनों को औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने सभी मेडिकल संचालकों को निर्देशित किया है कि दवाइयों की खरीदी-बिक्री से संबंधित समस्त दस्तावेजों का नियमानुसार संधारण करें और केवल मानक और प्रमाणित दवाओं की ही बिक्री करें, साथ ही शेड्यूल-H, शेड्यूल-X, नार्काेटिक दवाएं तथा एमटीपी किट जैसी औषधियों का विक्रय केवल पंजीकृत डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।









