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गौवंश तस्करी पर पुलिस का कड़ा प्रहार,घेरा बंदी कर किया तीन तस्कर को गिरफ्तार

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-एसपी धमतरी के निर्देश पर अवैध पशु परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्यवाही – पिकअप वाहन सहित 5.42 लाख रूपये का मशरूका जब्त

-देवपुर चौक के पास पुलिस की घेराबंदी में तस्करी का खुलासा, आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज

खिलेश साहू –

पुलिस अधीक्षक धमतरी के निर्देशन में जिले में अवैधानिक गतिविधियों, पशु क्रूरता एवं मवेशी तस्करी के विरुद्ध प्रभावी रोकथाम हेतु लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना सिहावा पुलिस को गौवंश के अवैध परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए 03 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है।

देवपुर चौक के पास घेराबंदी कर पकड़ा पिकअप वाहन

थाना सिहावा को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक पिकअप वाहन में गौवंश मवेशियों को क्रूरतापूर्वक भरकर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर सिहावा पुलिस टीम द्वारा नगरी-सिहावा मुख्य मार्ग स्थित ग्राम देवपुर चौक के पास तत्काल घेराबंदी की गई।

पुलिस टीम ने संदिग्ध पिकअप वाहन क्रमांक CG-05 AU-4503 को रोककर जांच की, जिसमें 04 नग गौवंश मवेशियों को क्रूरतापूर्वक भरकर अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाया गया। पुलिस द्वारा मवेशियों को सुरक्षित मुक्त कराते हुए मौके से तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपीगण का नाम
(01) तानसिंह साहू, उम्र 19 वर्ष, पिता नरसिंह नाथ साहू, निवासी बड़ेपारा, घुंटुला।
(02) भोजराम यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी बाजारपारा, घुंटुला।
(03) करणसिंह यादव, उम्र 29 वर्ष, पिता भागीरथी यादव, निवासी ग्राम भैंसासांकरा, थाना नगरी।

5.42 लाख रूपये का मशरूका जब्त

पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे से –
– 04 नग गौवंश मवेशी – अनुमानित कीमत 42,000/-रूपये
– 01 पिकअप वाहन क्रमांक CG-05 AU-4503 – अनुमानित कीमत 5,00,000/-रूपये
– कुल जुमला जब्ती – 5,42,000/-रूपये

बरामद कर विधिवत जब्ती की गई है।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही
मामले में थाना सिहावा में अपराध क्रमांक 71/26, धारा 4, 6, 10, 11 (पशु क्रूरता निवारण अधिनियम) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में अवैध पशु परिवहन एवं तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

धमतरी पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में पशु क्रूरता, गौवंश के अवैध परिवहन एवं तस्करी जैसी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी अवैधानिक गतिविधियों के विरुद्ध आगे भी प्रभावी एवं सख्त वैधानिक कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

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