Home छत्तीसगढ़ शराब पीकर वाहन चलाने पर चालक को 10 हजार रुपये का जुर्माना,...

शराब पीकर वाहन चलाने पर चालक को 10 हजार रुपये का जुर्माना, न्यायालय ने सुनाया फैसला

8
0

सक्ती पुलिस के वाहन जांच अभियान में पकड़ा गया चालक, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत हुई कार्रवाई; पुलिस ने की यातायात नियमों का पालन करने की अपील

सक्ती। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सक्ती पुलिस द्वारा लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए एक चालक पर न्यायालय ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन वाहन जांच की जा रही है। इस दौरान ब्रीथ एनालाइजर मशीन से वाहन चालकों की जांच कर शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में 29 सितंबर 2026 को यातायात प्रभारी वाय.एन. शर्मा के मार्गदर्शन में सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, संदीप एवं दिलेश्वर द्वारा कंचनपुर मुख्य मार्ग पर वाहन क्रमांक CG 22 X 6898 को रोककर जांच की गई। जांच के दौरान चालक खिरोलाल जांगड़े, पिता महेत्तर राम, उम्र 42 वर्ष, निवासी बैजनाथ, थाना कसडोल, जिला बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़) शराब का सेवन कर वाहन चलाते पाया गया।

इसके बाद यातायात पुलिस ने चालक के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती के न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत चालक को दोषी पाते हुए 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

सक्ती पुलिस की आम नागरिकों से अपील

सक्ती पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि शराब का सेवन कर किसी भी स्थिति में वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। पुलिस ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी निभाकर स्वयं के साथ-साथ अन्य लोगों की जान भी सुरक्षित रखी जा सकती है।

सक्ती संवाददाता – दीपक ठाकुर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here