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पाकिस्तान सरकार का बड़ा फैसला: तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध

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पाकिस्तान की कैबिनेट ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। TLP की ओर से हाल ही में हिंसक प्रदर्शन किए थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की जिसमें पंजाब सरकार के आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए) 1997 के तहत धार्मिक समूह को गैरकानूनी घोषित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि कैबिनेट ने सर्वसम्मति से प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट बैठक में बताया गया कि 2016 में स्थापित इस संगठन ने देश भर में हिंसा भड़काई है। इस संगठन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। इसमें बताया गया है कि TLP पर 2021 में भी प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे छह महीने बाद इस शर्त पर हटा लिया गया था कि पार्टी भविष्य में अशांति और हिंसक गतिविधियां नहीं करेगी। कहा गया है कि संगठन पर वर्तमान प्रतिबंध का एक कारण 2021 में दी गई गारंटियों से मुकरना भी है।

इससे पहले, TLP पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय पंजाब सरकार द्वारा 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मरियम नवाज की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था। यह निर्णय TLP द्वारा लाहौर में विरोध मार्च शुरू करने के 5 दिन बाद लिया गया था। इसने 11 अक्टूबर को “गाजा एकजुटता” मार्च के नाम से एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया और इस्लामाबाद पहुंचकर अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का संकल्प लिया। हालांकि, इसने लाहौर से लगभग 60 किलोमीटर दूर मुरीदके में डेरा डाल दिया, जहां से इसे 13 अक्टूबर को खेदड़ दिया गया।

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