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पंचायत राशि का दुरुपयोग प्रशासन सख्त वारंट जारी

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आरंग संवाददाता – सोमन साहू

आरंग/ पंचायत विकास कार्यों में पूर्व सरपंचों के द्वारा प्राप्त राशि के दुरुपयोग पर प्रशासन ने सख्त कार्यवाही की है , अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व अभिलाषा पैंकरा ने पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 (2) के तहत ऐसे पूर्व सरपंचों से वसूली के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है जिसमें राजकुमारी साहू पूर्व सरपंच नगपुरा राशि 4.09 लाख,गोपाल चतुर्वेदी पूर्व सरपंच नकटा राशि 18 लाख 23 हजार 880रुपये,रोशन मिश्रा पूर्व सरपंच देवदा राशि 50 हजार तीन सौ एवं 18 लाख चौरासी हजार सात सौ तिहत्तर रुपए, चितरेखा साहू पूर्व सरपंच राखी 2 लाख 9 हजार तीन सौ चौबीस रुपए के नाम शामिल है ज्ञात हो कि इन सरपंचों को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से अपना पक्ष रखने एवं सिविल जेल जाने से बचने का अवसर दिया गया था किंतु किसी भी पूर्व सरपंच द्वारा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने और न ही सरकारी खजाने में राशि जमा करने पर न्यायालय ने सिविल जेल वारंट जारी किया है । राशि जमा करने पर तत्काल इनकी रिहाई हो पाएगी एसडीएम अभिलाषा ने कहा कि विकास कार्यों के लिए प्राप्त राशि का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एवं कठोर कार्यवाही की जाएगी।

DocScanner Jul 13, 2026 5-22 PM

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